अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप योजना: अब 50% से कम अंक वाले छात्र भी ले सकेंगे लाभ, जानें नए नियम

क्या आप केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन 50 फीसदी से कम अंक होने के कारण निराश हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब सरकार ने इस बाध्यता को खत्म कर दिया है।

Minority Scholarship Scheme 2021

क्या आप केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना (Minority Scholarship Scheme) का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन 50 फीसदी से कम अंक होने के कारण निराश हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब 50 फीसदी से कम अंक होने पर भी आप इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि सरकार ने इस बाध्यता को खत्म कर दिया है, तो आइए जानें क्या है यह स्कॉलरशिप और क्यों खत्म की गई यह बाध्यता।

50 प्रतिशत अंको की बाध्यता खत्म करने के नए आदेश से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को लाभ मिल सकेगा। दरअसल, एनएसपी योजना के तहत बनाए गए पुराने नियम के अनुसार, नए छात्रों को आवेदन करने के लिए पिछली कक्षा में 50 फीसदी अंक प्राप्त करना अनिवार्य था, लेकिन बाद में इसमें संशोधन का प्रस्ताव दिया गया, जिसे अब मंजूरी मिल गई है।

अब इस छात्रवृत्ति के लिए वे विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं, जिसके अंक 50 फीसदी से कम हैं। लेकिन यह नया नियम सिर्फ फ्रेश प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहे नए छात्रों के लिए है, पुराने छात्रों के लिए नहीं। निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जारी पत्र के बाद, संयुक्त निदेशक स्टेट नोडल अधिकारी आरपी सिंह ने सभी जिलों में भी पत्र जारी कर दिया है।

क्या है यह स्कॉलरशिप योजना?

  • यह छात्रवृत्ति योजना दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित की गई है:
  1. प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना: यह योजना कक्षा पहली से कक्षा 10वीं तक के अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए है।
  2. पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम/टॉप क्लास स्कॉलरशिप स्कीम/मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप स्कीम: यह योजना कक्षा 11वीं, 12वीं और उससे ऊपर के अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए है, जिसमें ITI, B.Sc., B.Com., B.Tech., मेडिकल जैसे कोर्स/ टॉप लेवल के कॉलेज जैसे IIT और IIM में पढ़ रहे छात्र या फिर  तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने वाले छात्र शामिल हैं।
  • जिन उम्मीदवारों ने एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू और मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म प्रोग्राम में प्रवेश लिया है, वे इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र नहीं हैं।
  • प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने वाले छात्र/छात्रा के माता-पिता की सालाना आय एक लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए|
  • पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम/टॉप क्लास स्कॉलरशिप स्कीम/मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन करने वाले छात्र/छात्रा के माता-पिता की सालाना आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें।

नोटः यह नया नियम सिर्फ प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (Minority Scholarship Scheme) योजना के लिए फ्रेश आवेदन कर रहे नए छात्रों के लिए के लिए है, पोस्ट मैट्रिक योजना के लिए नहीं। अधिक जानकारी के लिए आप NSP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

(Featured Image Source)

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