महाराष्ट्र सरकार ने नए नियमों की घोषणा की है कि सभी ऑटो और टैक्सी चालकों को नए परमिट जारी किये जायेंगें। नए परमिट के लिए चालकों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से वैध लाइसेंस और बैज प्राप्त करना होगा और उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन से चरित्र प्रमाण पत्र भी लाना होगा।