केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गयी एक नई अधिसूचना के अनुसार 8 फरवरी, 2019 से देश भर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के किसी भी एटीएम में क्रमश: रात 9:00 बजे और शाम 6:00 बजे के बाद पैसे नहीं डाले जायेंगे। बढ़ती चोरी की घटनाओं के चलते मंत्रालय ने यह कदम उठाया है।