कर्मचारी भविष्य निधि (Employee Provident Fund) स्कीम के अंतर्गत, आप और आपके एम्प्लॉयर एक अकाउंट में हर महीने कुछ निश्चित राशि जमा करते हैं। यह आपके रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी के लिए बचत होती है।
जब आप एक जगह से दूसरी जगह अपनी नौकरी बदलते हैं, तब आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट भी बदलता है, लेकिन संयुक्त EPF अकाउंट एक ही रहता है। इस EPF अकाउंट का 12 अंकों का एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर(UAN) होता है।
कुछ समय पहले ही, EFPO यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने संयुक्त पोर्टल में एक नयी सुविधा दी है, जिसके चलते कर्मचारी एक कंपनी के छोड़ने के बाद आसानी से EFPO रिकॉर्ड में अपनी नौकरी छोड़ने की तारीख डाल सकते हैं। इससे प्रोविडेंट फंड का ट्रांसफर या फिर इससे पैसे निकालना बहुत आसान हो गया है।
इस नए सिस्टम से पहले, सिर्फ कंपनियों के पास ही अधिकार थे कि वे अपने पुराने कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की तारीख डाल सकते थे।
कैसे करें तारीख अपडेट:
- सबसे पहले सदस्यों के लिए संयुक्त पोर्टल में लॉग इन करें और अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर व पासवर्ड डालें।
- इसके बाद आपको पोर्टल का होमपेज दिखेगा। यहाँ पर आप ‘व्यू/View’ टैब पर क्लिक करके ‘सर्विस हिस्ट्री’ पर जाएं।
- इस टैब में आपको अपनी सभी पुरानी कंपनियों की जानकारी मिलेगी, जिसमें हर एक कंपनी ज्वाइन करने की और छोड़ने की तारीख भी होती है।
- अगर यहाँ पर आपकी कंपनी छोड़ने की तारीख नहीं है तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं।
कैसे डालें कंपनी छोड़ने की तारीख:
आप सबसे पहले ‘मैनेज’ टैब पर क्लिक करें, जिसमें आपको ‘मार्क एग्जिट/Mark Exit’ का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करने से एक नया पेज आपके लिए खुलेगा, जहां आपको अपनी कंपनी चुननी पड़ती है।
कंपनी चुनने के बाद, आप यह जानकारी भरें – जन्मतिथि, कंपनी जॉइन करने की तारीख, कंपनी छोड़ने की तारीख। अगर आपको नौकरी छोड़ने की सही तारीख याद नहीं है, ऐसे में आप उस महीने की कोई भी तारीख चुनें जब आपकी कंपनी ने आखिरी बार पीएफ राशि जमा की थी। अन्य सभी जानकारी जैसे कि मेम्बर आईडी आदि पहले से ही इस पेज पर होती हैं।
ज़रूरी बात: यदि आपने अभी-अभी नौकरी छोड़ी है तो आपको अपनी नौकरी छोड़ने की तारीख भरने के लिए 2 महीने रुकना पड़ेगा।
फंड के पैसे निकालने से पहले की कुछ ज़रूरी बातें:
- अपने फंड के पैसे निकालने से पहले ज़रूरी यह है कि आप उसी कंपनी का फंड निकाल सकते हैं जहां आप काम नहीं कर रहे।
- नौकरी छोड़ने के एक महीने बाद आप अपने अकाउंट से 75% राशि निकाल सकते हैं और बाकी बची राशि से EPFO के साथ अपना अकाउंट बनाए रख सकते हैं।
- बाकी 25% राशि आप नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद निकाल सकते हैं।
- पैसे निकालने से पहले पोर्टल पर आपके आधार कार्ड की जानकारी वेरीफाई होनी चाहिए।
- पीएफ अकाउंट से पैसे सीधा आपके बैंक अकाउंट में जाते हैं इसलिए हमेशा अपने बैंक की जानकारी ध्यान से भरें।
ज़रूरी कागज़ात रखें तैयार:
सबसे पहले एक कैंसल चेक या फिर पासबुक के सबसे पहले पेज की स्कैन कॉपी, जिसमें IFSC कोड होता है, उसे संभाल कर रखें।
Form 15G को भरके, इसकी एक स्कैन कॉपी तैयार रखें ताकि सुनिश्चित हो जाए कि कोई टीडीएस नहीं कट रहा है।
प्रक्रिया:
सयुंक्त पोर्टल में लॉग इन करें।
‘व्यू/View’ टैब पर क्लिक करके ‘सर्विस हिस्ट्री’ पर जाएं, यहाँ पर आपको उन कंपनियों की लिस्ट मिलेगी जहां आपने काम किया है।
आप कंपनी छोड़ने की तारीख ज़रूर अपडेट करें, अन्यथा आपको Form 19/10C का विकल्प नहीं मिलेगा जो कि पैसे निकालने के लिए ज़रूरी है।
इसके बाद अच्छे से चेक करके बैंक डिटेल वेरीफाई करके सबमिट करें।
इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करें और फिर, ‘Generate Claim Form’ पर क्लिक करें।
सर्टिफिकेशन चेक करें। इसके बाद आपको एक मैसेज आएगा कि आपका पीएफ निकालने के लिए फॉर्म सफलतापूर्वक जनरेट हो चुका है।
इसके बाद, ‘Get Aadhaar OTP’ पर क्लिक करें।
‘मैं अपने आधार की जानकारी का इस्तेमाल करते हुए क्लेम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ/रही हूँ’ – लिखे हुए चेकबॉक्स पर टिक करें ।
ध्यान दें कि एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, EPF निकालने की सभी ऑनलाइन एप्लीकेशन, कंपनी के अप्रूवल के बाद 7 दिनों के भीतर प्रोसेस हो जानी चाहिए।
इस तरह से आपके एप्लीकेशन के बाद आपकी कंपनी की ज़िम्मेदारी है कि वह समय से अप्रूवल दे।
संपादन – अर्चना गुप्ता
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