अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं और आपको सिनेमा हॉल में जाकर फ़िल्में देखना पसंद है, तो आपके लिए एक अच्छी है। दरअसल, महारष्ट्र सरकार 1 अगस्त 2018 से एक नया नियम लागू करने जा रही है। इसके मुताबिक अब आप मूवी हॉल में बाहर से खाने-पीने की वस्तुएं ले जा सकते हैं।
खाद्य आपूर्ति मंत्री रविंद्र चव्हाण ने सरकार के फैसले की घोषणा की और कहा कि यदि कोई मल्टीप्लेक्स बाहर के खाने के लिए मना करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाई की जाएगी।
द फाइनेंसियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार मल्टीप्लेक्स के अंदर बेचे जाने वाली खाद्य वस्तुओं की कीमत कम करने के लिए भी प्रयास कर रही है। वे सभी मल्टीप्लेक्स के मालिकों से के मीटिंग में इस पर काम करने के लिए आग्रह करेंगें।
27 जून को बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से सवाल किया था कि वे मल्टीप्लेक्स में अत्यधिक कीमत पर बेचीं जाने वाली खाने-पीने की वस्तुओं के दाम कम क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने सरकार को बॉम्बे पुलिस अधिनियम के तहत सिनेमाघरों के अंदर बेचे जाने वाले खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित करने को कहा।
इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि एक ही पदार्थ की दो अलग-अलग कीमतें नहीं हो सकती। उम्मीद है महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला लोगों के लिए बेहतर साबित होगा।